हम केजरीवाल को CM पद से हटाने का आदेश नहीं दे सकते... दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, कहा- गुंजाइश नहीं है
Delhi High Court Rejects PIL For Removal Arvind Kejriwal CM Post
Arvind Kejriwal CM Post: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पद से हटाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि, इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। संवैधानिक रूप से हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल को CM पद से हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस मामले में कोई कदम उठाना सरकार के एक विंग का काम है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल, अब दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने से रोकने और सीएम पद हटाने को लेकर राष्ट्रपति से सिफ़ारिश की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है?
जनहित याचिका में कहा गया था- केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए
बता दें कि, शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि, घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल का सीएम पद पर अब बने रहना उचित नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट आदेश देकर उन्हें सीएम पद से हटाये। बताया जाता है कि, यह जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। यादव ने केजरीवाल को लेकर एक और जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है। जिसमें यह मांग की गई है कि ईडी की हिरासत में रहते हुए केजरीवाल को आदेश या निर्देश जारी करने से रोका जा। हाईकोर्ट की तरफ से इस याचिका को अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
केजरीवाल की आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेशी
शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा था। केजरीवाल को आज फिर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जहां ईडी एक बार फिर कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। क्योंकि इससे पहले ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की ही रिमांड दी थी। वहीं दूसरी ओर आज कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं।
दरअसल, केजरीवाल की पेशी से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बड़ा बयान जारी किया है। सुनीता केजरीवाल का कहना है कि, शराब घोटाले की जांच में ED ने पिछले दो साल में 250 से ज़्यादा छापेमारी कीं लेकिन अभी तक किसी भी छापेमारी में ईडी को एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहां है? इसे लेकर अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को कोर्ट में पूरे देश के सामने खुलासा करेंगे। वे इसका सबूत भी देंगे। सुनीता केजरीवाल के इस दावे ने पूरे मामले में हलचल बढ़ा दी है।
गिरफ्तारी और रिमांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी
शराब घोटाले के इस मामले में गिरफ्तारी और रिमांड से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी है। दरअसल, बीते बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दाखिल केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की।जहां इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से तत्काल राहत देने का कोई फैसला नहीं दिया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार 3 अप्रैल को होगी। बता दें कि, केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और मांग की थी कि तत्काल रिहाई की जाए।
शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल
ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन ईडी ने उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट पेश किया। जहां कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। ईडी अब रिमांड पर केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। ज्ञात रहे कि, इस मामले में केजरीवाल के अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों तिहाड़ जेल में बंद हैं।